रिपोर्ट दर्ज किये जाने की सूचना
गरियाबंद hct। कनिष्ठ अभियंता ( शहर ) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गरियाबंद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम पारागांव बरई पाठ खार में औचक निरीक्षण के दौरान, रमेश देवदास पिता पुनीत देवदास द्वारा रामकृष्ण ध्रुव के 3 एचपी कृषि पम्प के लिए स्थापित मीटर से अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर रामबाई / रैनसिंह ध्रुव की जमीन पर ईंट निर्माण कार्य में 1165 वाट लोड उपयोग करते पाया गया।
इस तरह का कृत्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 का उल्लंघन है।
रमेश देवदास के उक्त कृत्य से विद्युत कंपनी को 2517 यूनिट राशि 48 हज़ार 520रु की क्षति हुई है। इस मामले में कनिष्ठ अभियंता (शहर) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज करने की सूचना प्रेषित की गई है।
मुख्य अभियंता एल के साहू के अनुसार इस तरह से अवैध कनेक्शन लेकर बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार की जायेगी।
