गरियाबंद (hct)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद, किशोर न्याय बोर्ड गरियाबंद तथा राजस्व जिला गरियाबंद के राजस्व न्यायालयों में गत 11 दिसम्बर 2021, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत हेतु तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा तीन खण्डपीठों का गठन किया गया था वहीं राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया था।
निराकृत 166 प्रकरणों पर 46 लाख 83 हजार रूपये का अवार्ड पारित
तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष राजभान सिंह ने बताया कि उक्त लोक अदालत हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप की गठित खण्डपीठ में कुल 65 लंबित मामले रखे गये थे, जिनमें 01 सिविल निष्पादन प्रकरण, 12 मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण एवं 01 आपराधिक अपील प्रकरण कुल 14 लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए 45 लाख 62 हजार 102 रूपए का अवार्ड पारित किया गया।
वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति संजया रात्रे की गठित खण्डपीठ में 398 प्रिलिटींगेंशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 12 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 63 हजार 700 रूपए का अवार्ड पारित किया गया तथा उक्त खण्डपीठ में 212 लंबित प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 53 राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 02 प्रकरण, 01 व्यवहार वाद, 45 मोटर यान अधिनियम एवं 29 अन्य प्रकरणों से संबंधित कुल 130 लंबित मामलों का निराकरण किया गया और परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों में 6 हजार रूपए का अवार्ड पारित किया गया, साथ ही मोटर यान, अधिनियम, आबकारी. अधिनियम, जुआ अधिनियम से संबंधित निराकृत अन्य मामलों में 51 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
राजस्व से संबंधित 22 हजार 960 प्रकरणों का भी हुआ निराकरण
अविनाश टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की किशोर न्याय बोर्ड गरियाबंद की गठित खण्डीपीठ में 10 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें पूरे 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों में विभिन्न प्रकार के 22,960 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा उक्त राजस्व प्रकरणों में खातेदारों के मध्य आपसी बटवारें के मामले, वारिसों के मध्य बटवारें के मामलें, कब्जे के आधार पर बटवारे के मामले, विक्रय पत्र/दान पत्र/ वसीयत के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के मामलों का निराकरण किया गया। उक्त लोक अदालत में कोविड-19 के संक्रमण के कारण शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करते हुए पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति एवं वर्चुअल मोड पर प्रकरणों में सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया गया।
तालुका अध्यक्ष राजभान सिंह ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष अरविन्द कुमार वर्मा एवं सचिव प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी अगम कुमार कश्यप, श्रीमति संजया रात्रे एवं अविनाश टोप्पो तथा राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा लोक अदालत के पूर्व से ही संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से प्री-सिटिंग कर इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु काफी प्रयास किये गये। इस लोक अदालत को सफल बनाने में खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारीगण, अधिवक्ता सदस्यगण और प्रकरणों से संबंधित अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों और प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।
