गरियाबंद (hct)। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा आज जारी एक आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा फागुराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद को वर्ष 2020-21 में हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल की खरीदी में योजना के प्रावधानों एवं विभागीय नियमों की अवहेलना करने तथा लापरवाही बरतने एवं अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नही किये जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 के उप नियम ( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में फागुराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद का मुख्यालय संचनालय कृषि नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
