छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में सोमवार 18 मई से सुनवाई शुरू।
*अभिनव सोनी।
रायपुर (hct)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्थित न्यायालयों में सोमवार 18 मई से सुनवाई शुरू होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के साथ कई शर्ते भी लगाई हैं। रेड जोन में आने वाले न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के सिविल न्यायालय में दो पालियों में काम होगा। इसमें उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिन न्यायालयों में पदस्थ हैं, वे सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। इसमें एडीजे कोर्ट, परिवार न्यायालय, जिला जज और एनडीपीएस कोर्ट, एट्रोसिटी, इंडस्ट्रियल आते हैं। वहीं निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी जिन कोर्ट में पदस्थ हैं (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के अधिकारी), वे दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
जिला न्यायालयों में गवाहों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी तब तक स्थगित रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वर्तमान समय में गवाहों की उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने से बचने कहा गया है। जिन प्रकरणों में अभियुक्तों की नितांत आवश्यकता न हो ऐसे प्रकरणों में उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। उनकी उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराई जाएगी। यह भी कहा गया है कि उतने ही कर्मचारी को बुलाएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य कराया जा सके। एक चैंबर के वकील को मदद करने के लिए एक क्लर्क को ही साथ लाने की अनुमति होगी। फोटो कॉपी संचालक और टाइपिस्ट को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय परिसर में चाय दुकान नहीं खुलेगी।
आज से शुरू होगा जिला न्यायालय में कार्य
रायपुर अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश पांडे ने बताया कि; माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से हुई चर्चा के अनुसार तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मई 2020 का पालन करते हुए, सोमवार दिनांक 18 मई 2020 से जिला न्यायालय रायपुर में कामकाज प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में कोविड 19 , कोरोना से सुरक्षा के सभी उपाय व शासकीय दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा।
जिसके अनुसार –
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उन्होंने कहा कि धारा 144 अब भी लागू है अतः इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अपना काम समाप्त हो जाने पर अधिवक्तागण अनावश्यक न्यायालय परिसर में ना रुकें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार फिलहाल टाइपिस्ट और फोटोकॉपी कार्य कोर्ट में नहीं होंगे, अतः स्वयम पूर्व से व्यवस्था कर कोर्ट आएं। श्री पांडे ने नोटरीगण से विशेष निवेदन किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एवम मास्क के उपयोग पर विशेष ध्यान देवें, किसी भी स्थिति में भीड़ हो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। सचिव कमलेश पांडे ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मई , केंद्र सरकार एवम राज्य सरकार के द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना हम सभी अधिवक्तागण का कर्तव्य है अतः स्वयं सुरक्षित रहें व स्वच्छ्ता बनाये रखें।
विदित हो कि हाइकोर्ट ने ग्रीष्म कालीन अवकाश निरस्त कर दिया है। लगभग दो माह से कोरोना महामारी के कारण केवल आवश्यक कार्य को छोड़कर शेष न्यायालयीन कार्य बंद थे।जिससे अधिवक्तागण, पक्षकार प्रभावित रहे हैं। मामलो में सुनवाई नहीं होने से निरूद्ध अभियुक्तगण के परिवार वाले भी चिंचित रहे हैं। वहीं प्रकरण लंबित हो रहे हैं। अब न्यायालय में कार्य शुरू होने पर पक्षकारों की आशाएं जागेगी कि उनके मामलों की सुनवाई शीघ्र हो। किन्तु कोरोना की भयावहता को देखते हुए आवश्यक होगा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देश का पूर्ण पालन किया जाये अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। साथ ही न्यायालय परिसर में उक्त सभी निर्देशों का पालन उचित रूप से कराया जाये।
*(अभिनव सोनी, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।)
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