यातायात पुलिस की मनमानी और बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं !
निकले महादेव अर्थात jaysingh तालाब के बाहर पार्किग में पार्क किये हुए सभी दो पहिया वाहनो को यातायात पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया। जप्त किये हुए दो पहिया वाहन अधिकतर कॉलेज स्टूडेंट्स की थी। हम मानते हैं प्रतिबन्धित क्षेत्र में वाहन खड़ा करने से यातायात पुलिस द्वारा वाहन जप्त कर लिया जाता है परंतु बहुत सारे वाहन खड़े हो उस स्थान को तुरंत प्रतिबन्धित क्षेत्र बता कर चालान काटा जाना कौन सी कानून है।
चूँकि गाड़ी जप्ती करने के पूर्व कभी भी निकले महादेव अर्थात जयसिंह तालाब के बाहर नो पार्किंग का नोटिस नहीं लगाया है फिर किस कानून की धारा के तहत चालान काटा गया। अगर उसे प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करना ही था तो 1 दिन पूर्व वहां नोटिस क्यों नहीं लगा ?
इस 48 डिग्री की धूप में जब स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी ढूंढते यातायात कार्यालय पहुँचे तो वहां 1000-1000 रुपयों की चालान भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाने लगा।
जब यह शिकायत माननीय डी.एस. पी. जी से किया गया तो उनके द्वारा स्टूडेंट्स के साथ आपत्तिजनक दुर्व्यवहार किया गया और कई वाहनों को क्षति पहुचाई गयी। सभी पीड़ित लोग एस. पी. जी के पास गए जहां उन्होंने अपनी परेशानी एडिशनल एस. पी.जी को बताया जिससे वे स्वयं यातायात कार्यालय जा कर जिनके गाड़ी का चालान नहीं कटा था उनके चालान की रकम को कम कराया