किशोरी का अश्लील वीडियो-फोटो बहुप्रसारित कर प्रताड़ित करने वाले को कारावास
15 अक्टूबर को दिए निर्णय में न्यायालय ने छिंदवाड़ा के चौरई क्षेत्र निवासी दोषी विक्की साहू को चार साल कारावास की सजा व 19500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 4 अगस्त 2021 को पहली बाल किशोरी से विक्की साहू ने संपर्क किया था इसके बाद लगभग सात माह तक वह किशोरी को लगातार मोबाइल काल कर प्रताड़ित करता रहा।
HIGHLIGHTS
- 5 मार्च 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाना कान्हीवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- किशोरी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर आरोपित विक्की बातचीत करने लगा।
- बिना कपड़ों का मोबाइल के माध्यम से वीडियो काल में रिकार्ड कर लिया।
सिवनी (Seoni News)। जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने स्कूल में अध्ययनरत किशोरी का अश्लील वीडियो-फोटो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित कर प्रताड़ित करने वाले दोषी को कारावास की सजा सुनाई है। 5 मार्च 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाना कान्हीवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इंटरनेट मीडिया के माध्यम से छिंदवाड़ा चौरई निवासी विक्की साहू से हुई थी
जिला अभियोजन अधिकारी दीपा ठाकुर ने बताया कि सिवनी के कान्हीवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से छिंदवाड़ा चौरई निवासी विक्की साहू से हुई थी। किशोरी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर आरोपित विक्की बातचीत करने लगा।
वीडियाे काल से बनाया अश्लील वीडियो घरवालों को भेजने की धमकी
वीडियो काल में हुए वार्तालाप को वीडियो रिकार्ड कर घरवालों को भेजने की धमकी देकर स्वयं व पीड़िता का बिना कपड़ों का वीडियो मोबाइल के माध्यम से वीडियो काल में रिकार्ड कर लिया।
इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देकर मिलने का दबाव बनाया
इसी अश्लील वीडियो को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से मिलने का दबाव बनाया गया। जब पीड़ित किशोरी से मिलने से इन्कार कर दिया।
बोला- तेरा (किशोरी) का वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित कर दूंगा
आरोपित ने अश्लील वीडियो व फोटो किशोरी के मामा को भेज दिए। धमकी दी गई कि मेरे से मिलने नहीं आई तो तेरा (किशोरी) का वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित कर दूंगा।
किशोरी मिलने नहीं पहुंची तो अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए
आरोपित से मिलने किशोरी नहीं पहुंची, तो आरोपित ने परिवार व अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। इसकी शिकायत थाना कान्हीवाडा में दर्ज कराई गई।
एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया
पुलिस ने धारा 292, 354 (ए) (1) (आईव्ही), 506 भादवि, धारा 66 (सी), 67 (ए), 67 (बी) आईटी एक्ट तथा धारा 14 लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम, धारा 3(2) (व्हीए) एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
अभियोग पत्र जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत
विवचेना के बाद आरोपित के खिलाफ अभियोग पत्र जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर ने पीड़िता का पक्ष रखा।
विभिन्न धाराओं में दोषी विक्की साहू को चार वर्ष कारावास
गवाह व सबूतों के आधार पर आरोपित को दंडित करने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने विभिन्न धाराओं में दोषी विक्की साहू को चार वर्ष कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।