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‘नहीं कर रहे कार्रवाई तो हम अधिकारियों को करेंगे सस्पेंड’, जानिए DDA और MCD पर क्यों भड़का हाई कोर्ट?

दिल्ली के गाजीपुर के नाले में 31 जुलाई को महिला और उसके बेटे की गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और एमसीडी की जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपके अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे।’

MCD के अधिकारियों को किया तलब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नाले में गिरने से मरने वाली महिला और उसके बेटे के परिवार के लिए मुआवजा मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए और एमसीडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को तलब किया है।

नाले के आस-पास तुरंत की जाए बैरिकेटिंग

दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है आपके अधिकारी काम करने को गुनाह मानते हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि खुले नाले के आस-पास तुरंत बैरिकेटिंग की जाए और वहां पर मौजूद मलबे को हटाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में फैलती हैं। राजधानी दिल्ली में नालों का यह हाल है।

सालभर से पड़ा है मलबा, क्या काम कर रहे अधिकारी- हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी क्या वह काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है वह काम नहीं करते हैं। वहां पर सालभर से मलबा पड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इतने खुले नाले क्यों है? किसी ऑथरिटी को यह क्यों नहीं पता है कि वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

नालों की कौन कर रहा सफाई?

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