Koriya Breaking : जिले में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन / 188 का प्रथम मामला उजागर।
*दीपेंद्र शर्मा।
सोशल डिस्टेंस की उडी रही धज्जियाँ
चिरमिरी में एक बार फिर से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया गया। मंगलवार बाजार में जहां के लोग नियम उलंघन करते हुए दिखे तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद कोई भी सोशल डिस्टेंस को लेकर ना ही पुलिस प्रशासन की बात मान रहा था ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा था इस बार स्वयं लोगों की लापरवाही देखी गई, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी यदि शक्ति बरती जाए तो लोग बड़े-बड़े नेताओं की धमकी देते हैं तथा किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानते हैं। लोग यहाँ बिना मास्क लगाए बाजारों में ऐसे ही घूमते हैं जबकि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु इस आदेश का कोई भी नागरिक पालन करते नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंस का भी निश्चिन्त होकर बेपरवाह हो उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉक डाउन के बाद या मंगलवार का दूसरा बाजार था जिसमें कि लोगों ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया कि सोशल डिस्टेंस का पूरी अच्छी तरह से पालन करना है जिसका कि यहां उलट अमल किया जा रहा है ! ऐसे में शासन प्रशासन क्या करेगी जब स्वयं जनता ही नहीं मानेगी।
लाक डाउन में 188 का प्रथम मामला उजागर।
कोरिया जिले के चिरमिरी शहर में डोमनहिल निवासी शुभम गुप्ता पिता स्व.पुरूषोत्तम गुप्ता उम्र 22 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि एक सप्ताह पहले मेरा भाई नीरज; डोमनहील से कटघोरा गया हुआ था। उसने बताया, बडी बहन की डिलीवरी होने वाली है। इस कारण देखभाल के लिये छोटी बहन को वहां छोडने गया था।
वापस कटघोरा से आने के बाद स्वयं 104 नंबर पर काल कर के जानकारी देने पर 11 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर आई थी। जिसमें आरोपी अफताब अंसारी भी था। चेकअप के लिये हॉस्पिटल ले जाते वक्त और हॉस्पिटल में चेकअप के समय का फोटो अफताब अंसारी अपने मोबाईल फोन से लिया और फोटो लेने के बाद उक्त फोटो को चिरमिरी के विभिन्न व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर वायरल कर दिया।
जिस कारण मेरा भाई नीरज गुप्ता मुझे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को लोग दूसरे नजर से देखने लगे हैं, जिससे हम परिवार के सभी लोग काफी परेशान है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अफताब अंसारी को धारा 144 जा.फौ. का उल्लंघन करते पाये जाने पर धारा 188 भा.द.वि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया।
